तमिलनाडु में पहली बार किसी व्यक्ति के खिलाफ़ तीन तलाक कानून के तहत केस दर्ज किया गया है
तीन तलाक़ को अपराध की श्रेणी में रखने और इसके लिए सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी तीन तलाक के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है, आए दिन देश के विभिन्न कोनों से तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं।
Man booked for giving triple talaq to wife https://t.co/aIj4CmuDQC via @timesofindia
— Sambath Kumar K | சம்பத் குமார் (@sambathkumar87) October 4, 2019
ताजा मामला तमिलनाडु से सामने आया है।इस राज्य में पहली बार एक व्यक्ति के खिलाफ तीन तलाक कानून के तहत केस दर्ज किया है। शेख अब्दुल्ला के खिलाफ उसकी पत्नी रिजवाना की शिकायत पर यहां महिला थाने में FIR दर्ज की गई है।
न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि, एक शख्स के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर मुस्लमि महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ उत्पीड़न जैसे अपराध को लेकर भी मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के पिता, मां, भाई सहित अन्य रिश्तेदारों पर भी उत्पीड़न सहित विभिन्न अपराधों को लेकर मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि ससुराल वालों ने उसका उत्पीड़न किया और उसके पति ने उसे तीन तलाक के तहत तलाक दे दिया। वहीँ पुलिस वालों का कहना है कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही जांच जारी है।