कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशभर में तीन मई तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों को बड़ी राहत देते हुए सभी रजिस्टर्ड दुकानों को आज ( शनिवार ) से शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।
पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेंक्स अभी नहीं खुलेंगे। यह छूट उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम की सीमा में नहीं आते हैं।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा।
नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार की दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। ये दुकानें लॉकडाउन तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी।
इसके अलावा सिंगल और मल्टीब्रांड मॉल्स भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि, नगर निगम और नगर पालिका के दायरे से बाहर बाजार की दुकानें खुल सकती हैं। इन्हें भी छूट दी गई है।
देश में अभी 3 मई तक लॉकडाउन है। उन क्षेत्रों की दुकानें नहीं खुलेंगी जो हॉटस्पॉट जोन में हैं। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।
गौरतलब है कि अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ करते हुए कहा है कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी। सैलून और शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती हैं, हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेंचती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है, शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है।
देश भर में बंदी के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल रही हैं। शनिवार को गृह मंत्रालय के एक और स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है।
हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आज के स्पष्टीकरण में यह भी साफ किया है कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियो के आसपास और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है।