मध्य प्रदेश: सरकार विधानसभा में दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए विधेयक लाएगी!

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मध्य प्रदेश सरकार राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी, जो अपराधियों से हड़ताल, विरोध, सांप्रदायिक दंगों, या लोगों के किसी भी मण्डली के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की वसूली की अनुमति देता है, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सूचित किया।

मध्य प्रदेश विधानसभा के आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को आज या कल पेश किए जाने की संभावना है।

मिश्रा ने एएनआई को बताया, “हिंसक विरोध, हड़ताल और सांप्रदायिक दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विधेयक को 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।”


मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधेयक को मंजूरी दी थी, जहां इसने मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपाती का नुस्कन निवारण और नुस्कसनी की वासुली (नुकसान की भरपाई और वसूली) के प्रस्तावित मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के लिए) विधेयक 2021।

यह विधेयक ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अध्यादेश, 2020’ की तर्ज पर होने की संभावना है।