भीमा कोरेगांव – मुंबई कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर वारवरा राव को जमानत देने से इंकार किया

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को दूसरी बार 81 वर्षीय बुजुर्ग कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वारवरा राव और 61 वर्षीय शोमा सेन द्वारा स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी ।

न्यायाधीश एसई कोठलीकर ने दोनों की अंतरिम जमानत स्वास्थ्य के आधार पर आवेदनों के समर्थन में सुनवाई की और दोपहर के सत्र में आदेश सुरक्षित रख लिया।

देर शाम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश पारित किया गया। इससे पहले, न्यायाधीश कोथलीकर ने भी कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज द्वारा दायर उसी आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत भी मांगी थी।

बुजुर्ग कवि और सामाजिक कार्यकर्ता वारवरा राव को भी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने की मांग की गई थो । बता दें कि भीमा कोरेगांव केस में वारवरा राव आरोपी हैं। वहीं जीएन साईंबाबा माओवादियों से संपर्क रखने और भारत के खिलाफ षडयंत्र रचने के दोषी हैं। उन्हें इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है।