मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया!

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स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका को आज इंदौर की सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। फारुकी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान ने भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन को इसकी पुष्टि की है। विस्तृत आदेश की एक प्रति अभी जनता को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ शिकायत की गई, जिसके तहत भाजपा विधायक के पुत्र एकलव्य सिंह गौर के बाद शनिवार को फारुकी को चार अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

इंदौर में नए साल के स्टैंड अप शो के आयोजन के लिए गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में से एक नलिन यादव की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।प्रखर व्यास और प्रियम व्यास की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होनी है। एडविन एंथोनी की जमानत अर्जी पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सभी पांच न्यायिक हिरासत में हैं।फारुकी के एक अन्य दोस्त सदाकत खान, जो अपने दोस्तों के साथ इंदौर गए और फारुकी की अदालत की सुनवाई में भाग लेने गए और पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह अब पुलिस की हिरासत में है।

फ़ारूक़ी के वकील ने डेडएंटको को बताया कि इस आवेदन को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि यह मामला अभी भी जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा कि फारुकी कल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत अर्जी स्थानांतरित करेंगे।