बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में एक व्यक्ति अपनी बीवी को इसलिए तलाक का कानूनी नोटिस भेज दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया।
पत्नी ने की शिकायत
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मिर्जा मंजर बेग ने गुरुवार को बताया, “ललितपुर शहर की रावतयाना मुहल्ला कैलगुवां रोड निवासी महिला निखत परवीन (24) ने बुधवार को दिए एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसका निकाह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी युवक से 25 दिसंबर, 2017 को हुआ था।
A plea by #AIMPLB has challenged the Constitutional validity of #TripleTalaq on the ground that it is manifestly arbitrary and offends Articles 14, 15, 20 and 21 of the Constitution. https://t.co/MkZchC40Vs
— The New Indian Express (@NewIndianXpress) October 21, 2019
दहेज़ में दिया था कार
मायके पक्ष ने दहेज में छोटी कार और गहने दिए थे, लेकिन ससुरालीजन स्कॉर्पियो की मांग पर अड़े रहे। निकाह के बाद उसे स्कॉर्पियो की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया जाता रहा, जिससे वह अपने मायके में मां-बाप के घर रहने लगी।”
पत्नी ने दस्तखत करने से किया इंकार
उन्होंने महिला की शिकायत के हवाले से बताया, “महिला ने 29 जून, 2019 को अपने मायके में ही एक बच्ची को जन्म दिया।
बच्ची के जन्म होने की सूचना पर उसका पति, सास और जेठ पांच सितंबर को उसके यहां पहुंचे और बेटी पैदा होने पर नाराजगी जाहिर कर तलाक के कागजातों में दस्तखत कराना चाहे, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। अब उसके शौहर ने अपने अधिवक्ता के जरिए तलाक का कानूनी नोटिस भेजा है।”
पुलिस कर रही है जांच
एसपी बेग ने बताया, “महिला की शिकायत की जांच सीओ सिटी राजा सिंह को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलते ही विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज हो गया होगा या दर्ज हो रहा होगा।”