मुजफ्फरनगर दंगा : अदालत ने भाजपा विधायक के खिलाफ़ आरोप तय किए

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मुजफ्फरनगर दंगा : अदालत ने भाजपा विधायक के खिलाफ आरोप तय किए

भाजपा विधायक विक्रम सैनी शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत में पेश हुए। अदालत ने 2013 के दंगों के दौरान लोगों को कथित रूप से भड़काने के आरोप में विधायक के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, खतौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त तय की है।


2013 में हुए दंगों में कम से कम 65 लोगों की जान चली गई थी। बाद में सैनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया।

HC की मंजूरी के बिना सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जा सकते: SC
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के उच्च न्यायालयों के पूर्व आदेश के बिना राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला वापस नहीं लिया जा सकता है।

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, उन दोषी विधायकों और सांसदों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने का निर्देश देने की मांग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) नुथलापति वेंकट रमना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनीत सरन ने भी मंगलवार को कहा, “राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के बिना मौजूदा (पूर्व) सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला वापस नहीं लिया जा सकता है”।