पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है और कहा कि यह अवधि इलाज रिपोर्ट्स के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
Former #PakistanPM #NawazSharif can travel abroad (London) and stay there for four weeks. Extension to his stay is subject to his medical reports, Lahore HC order said. Sharif is serving sentence in #corruption cases https://t.co/gs3lY1ncTq
— National Herald (@NH_India) November 16, 2019
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, इमरान सरकार को झटका देते हुए जिसने शरीफ की यात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरने की शर्त रखी थी, शनिवार को अदालत ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECAL) से हटाने का आदेश दिया।
2 जजों की बेंच ने सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई शुरू की और आखिरकार शाम 6 बजे के करीब फैसला सुनाया।
अदालत के आदेश में कहा गया, ‘शरीफ को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में विदेश यात्रा करने की एक बार की अनुमति दी गई है और डॉक्टरों द्वारा यह प्रमाणित करने पर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वह पाकिस्तान आने के लिए फिट हैं, वह लौट आएंगे।’
PML-N के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि वह चार सप्ताह के भीतर या डॉक्टरों द्वारा शरीफ का स्वास्थ्य ठीक होना और उनके पाकिस्तान लौटने के लिए फिट होना प्रमाणित किए जाने पर अपने भाई की वापसी सुनिश्चित करेंगे।
शहबाज शरीफ ने कहा कि एक एयर एम्बुलेंस नवाज शरीफ को ले जाएगी। नवाज के सोमवार को लंदन जाने की संभावना है। फैसले पर जवाब देते हुए, सत्तारूढ़ PTI के सीनेटर फैसल जावेद ने कहा कि यह फैसला किया जाएगा कि लिखित आदेश उपलब्ध होने के बाद अदालत के फैसले पर अपील किया जाए या नहीं।
सूचना मामलों में प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक एवान ने कहा कि सरकार ने हमेशा अदालती फैसलों का सम्मान किया है। हालांकि, उन्होंने जावेद के इस रुख को दोहराया कि अपील पर फैसला लेना बाकी है।