सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर रोक वाली याचिका को रद्द कर दिया है।
Supreme Court adjourns for ten days a Public Interest litigation (PIL) seeking direction to declare the practice of prohibition on entry of Muslim women in mosques as illegal & unconstitutional. pic.twitter.com/8z4dQcanRm
— ANI (@ANI) November 5, 2019
हरिभूमी पर छपी खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाली याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 दिनों के लिए इस जनहित याचिका को रद्द कर दिया है।
इस याचिका में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर रोक को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने की प्रथा को समाप्त करने के निर्देश दिए गये थे। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।