गंगा को नुकसान पहुंचाने के मामले में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार पर लगा जुर्माना!

   

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फटकार लगाते हुए उन तीनों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना किया है।

एनजीटी ने पाया कि बिहार ने एक भी सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल ने 22 में से केवल तीन सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा किया है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीठ ने कहा कि यहां तक कि झारखंड की प्रगति भी पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि आदेश के बावजूद इन राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए और इसलिए राज्यों का रवैया ठीक नहीं है।

न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, इतने गंभीर मामलों पर ऐसी संवेदनहीनता चिंता का कारण है। एनजीटी ने क्रिकेट के मैदान को सींचने के लिए पेयजल के इस्तेमाल पर चिंता जताई है।

इसी के साथ साथ ही ट्रिब्यूनल ने एक विशेषज्ञ समिति को पानी बचाने के उपाय पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस ने कहा कि पीने के पानी की कमी को देखते हुए आरओ को या तो खारिज किया जाना चाहिए या सीवर के पानी को संशोधित कर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।