अर्नब गोस्वामी को मुम्बई हाईकोर्ट से झटका!

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रिपब्लिक टीवी के एडिडर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी हैा। शनिवार को अर्नब गोस्वामी की जमानत पर सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई थी।

 

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, अर्नब आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के एक मामले में बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से अर्नब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।

 

बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार को दूसरे दिन भी अर्नब की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दो घंटे से ज्यादा बहस चली।

 

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की रिमांड को लेकर रायगढ़ जिले के अलीबाग में एक सत्र अदालत ने एक आदेश जारी किया है।

 

शनिवार को पुलिस की संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अलीबाग में एक सत्र अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर 9 नवंबर को सुनवाई करेगी।

 

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के मामले में 2018 के अपहरण के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्नब की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है।

 

अलीबाग जिला सत्र अदालत ने यह आदेश दिया कि यह सूचित किया गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय वर्तमान में गोस्वामी और इस मामले के दो अन्य आरोपियों – फिरोज शेख और नितेश सारदा द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

 

पुलिस ने अपने आवेदन में सत्र अदालत से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और तीनों अभियुक्तों को हिरासत में देने की मांग की थी।

 

 

याचिका में अर्नब की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने का अनुरोध किया गया है। अर्नब की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और आबाद पोंडा ने उन्हें तुरंत जमानत देने के लिए कई तर्क रखे।

 

हरीश साल्वे ने कहा कि अर्नब को पुलिस अपनी हिरासत में लेने की मांग कर रही थी। लेकिन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ([सीजेएम)] ने उसकी मांग यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि आरोपित की गिरफ्तारी अवैध है।

 

अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है।

 

इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मैं कुछ वजह से आदेश दिखाना चाहता हूं क्योंकि सीजेएम ने नोट किया कि मामले को फिर से खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।

 

हरीश साल्वे ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि आत्महत्या के लिए अर्नब जिम्मेदार था। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। अर्णब गोस्वामी को एक विशेषाधिकार नोटिस भी जारी किया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने आज विधानसभा सचिव को पत्र के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया है।

 

उन्‍होंने कहा कि पुलिस एक ऐसे पुलिस रिमांड को पाना चाहती है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया था।