दिल्ली हिंसा: कोर्ट ने सफुरा जर्गर को जमानत देने से इनकार किया

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जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर  को एक बार फिर से जमानत नहीं मिला. दिल्ली की एक अदालत ने सफुरा जर्गर को जमानत देने से इनकार कर दिया.

सफुरा जर्गर गर्भवती हैं. सफूरा जरगर को नागरिकता कानून  के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में दोनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हो गए थे. सफूरा जरगर फिलहाल तिहाड़ जेल में है.

पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया के दो छात्रों सफूरा जरगर और मीरान हैदर की न्यायिक हिरासत एक महीने के लिए बढ़ा दिया था.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष उनकी रिमांड अवधि के अंत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था और अदालत ने रिमांड को 25 जून तक बढ़ा दिया गया था.