किसी भी फर्जी एनकाउंटर का सवाल नहीं: इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने 3 आरोपीयों को बरी किया!

,

   

इशरत जहां एनकाउंटर मामले में CBI की कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है।

इंडिया डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, ये तीनों पुलिस अधिकारी इशरत जहां मामले में आरोपी थे। लेकिन कोर्ट ने अब इन्हें बरी कर दिया है।

बता दें कि साल 2004 में गुजरात पुलिस द्वारा किए गए इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी बताया गया था और कई पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया था।

हालांकि इस मामले कुछ लोगों को पहले ही रिहा कर दिया गया था। वहीं अन्य तीन को आज बरी कर दिया गया है।

बता दें कि इससे पहले इशरत जहां एनकाउंटर मामले में 4 पुलिस अधिकारियों को बरी किया जा चुका है।

बता दें कि पुलिस अधिकारी जीएल सिंघल, रिटायर्ड पुलिस अफसर तरुण बरोट और अनुज चौधरी की ओर से सीबीआई कोर्ट अर्जी दाखइल कर उन्हें बरी करने की मांग की गई थी।

हालांकि इस मामले को सीबीआई की तरफ से चुनौती नहीं दी गई जिस कारण यह केस बंद हो गया।

सीबीआई की कोर्ट के न्यायधीश वीआर रावल ने कहा कि जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए हैं प्रथम दृष्टया उससे यह साबित नहीं होता है कि इशरत जहां समेत चारों लोग आतंकी नहीं थे।

बता दें इशरत जहां के साथ अमजद अली राणा, प्राणेशष पिल्लई और जीशान जौहर की गुजरात पुलिसी की क्राइम ब्रांच यूनिट के साथ मुठभेड़ हुई थी।

इस मुठभेड़ में साल 2004 में चारों मारे गए थे। इसके बाद इस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया जिसके बाद से ही इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी थी।

बता दें कि इस मुठभेड़ में टीम को क्राइम ब्रांच यूनिट के वंजारा लीड कर रहे थे। इस बाबत पुलिस का कहना था कि ये चारों तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की की फिराक में थे।

पुलिस ने बताया कि ये चारों लश्कर-ए-तैयब्बा से जुड़े आतंकी थे।

इस मामले में CBI द्वारा साल 2013 में चार्जशीट दाखिल किया गया और कुल 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बताया गया था।

हालांकि 4 पुलिस अधिकारियों को पहले ही बरी कर दिया गया था। वहीं अन्य पुलिस अधिकारियों को सीबीआई कोर्ट ने आज बरी कर दिया है।