तेलंगाना में नये साल के जश्न को लेकर शराब की बिक्री को लेकर समय तय!

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तेलंगाना में कोरोना नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद हड़कंप है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है।

साक्षी समाचार पर छपी खबर के अनुसार, पत्र में कोरोना वायरस सुपर स्प्रेडर की चर्चा करते हुए नए साल की पूर्व संध्या और इसके बाद मनने वाले जश्न को लेकर एहतियात बरतने की बात कही गई है। इससे पहले सरकार ने सामूहिक पार्टियों पर पाबंदी लगा दी थी।

वहीं नए साल की पूर्व संध्या पर अगले आदेश में सरकार ने पबों और बार को चालू रखने का आदेश दिया है। हालांकि बार और पब रात के एक बजे तक ही खुले रहेंगे।

वहीं शराब की दुकानों को भी रात के बारह बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी गई है। अब ऐसे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार का ये फैसला लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है।

सरकार के पूर्व आदेश के मुताबिक राचाकोंडा पुलिस आयुक्त ने सख्त हिदायत देते हुए लोगों को नए साल के जश्न पर सामूहिक आयोजन नहीं करने की चेतावनी दी थी।

साथ ही ये भी दिशानिर्देश दिया था कि अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो लोग पुलिस में शिकायत करें, जिसपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय किस हद तक गंभीर है, इसी बात से पता चलता है कि तेलंगाना सरकार को स्थानीय आकलन के हिसाब से रात के कर्फ्यू तक की सलाह दी गई है।

भले सरकार ने सामूहिक पार्टी के आयोजन की मनाही कर दी हो। वहीं शराब के नशे में चूर लोग इसे मानेंगे, इसमें संदेह जताया जा रहा है। पुलिस के लिए भी नए साल की पूर्व संध्या पर पियक्कड़ों को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

कोरोना संक्रमण के अलावा शराब की बिक्री के कारण नए साल पर दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलता है। खासकर दिसंबर 30 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि आवाजाही सीमित की जाय।

हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय जरूरतों और आंकलन के हिसाब से ही सरकारों को निर्णय लेने की छूट दी है। ताकि आम लोगों को कोई खास दिक्कत न हो।