नवरात्रि के दौरान गाजियाबाद में केवल लाइसेंसी मांस की दुकानें ही संचालित हो सकती हैं!

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नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्र उत्सव के दौरान गाजियाबाद में केवल लाइसेंसी मांस की दुकानों को ढकने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने कहा था कि त्योहार के दौरान खुले में, मंदिरों के पास और उन गलियों में जहां मंदिर स्थित हैं, वहां मांस की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

बाद में, एक संशोधित पत्र में, शर्मा ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानें राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालन में काम कर सकती हैं।

जिलाधिकारी (डीएम) आरके सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मेयर ने अपने आदेश में संशोधन किया है और सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गाजियाबाद में मांस की दुकानें खुली रहेंगी।

केवल लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों को ढके हुए कियोस्क में संचालित करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि दुकानों के पास स्वच्छता संबंधी सावधानियां नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी, उन्होंने कहा कि किसी को भी जानवरों के शवों को खुले क्षेत्रों में फेंकने की अनुमति नहीं होगी।

“मैंने महापौर आशा शर्मा के आदेश के संबंध में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर से बात की है, जो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अपने पहले पत्र में नवरात्र उत्सव के मद्देनजर 2 से 10 अप्रैल तक मांस की दुकानों को बंद करने के संबंध में दिया था,” सिंह ने कहा।

डीएम ने कहा कि उन्हें तंवर द्वारा अवगत कराया गया था कि नगरपालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मेयर या नगरपालिका अधिकारियों को कानूनी और लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों को बंद करने की शक्ति देता हो।