भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जेल से रिहा होने के बाद CAA विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जमा मस्जिद पहुंचे। जुमे की नमाज के बाद सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है।
Bhim Army chief Chandrashekhar Azad at Jama Masjid: Peaceful protest is our strength. People from all religions who support us should join us in great number to prove it to the govt that these protests are not led by Muslims alone. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/WivjSWKjR7
— ANI (@ANI) January 17, 2020
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, भीम आर्मी चीफ़ चंद्रशेखर को गुरुवार को ही तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है। इससे पहले उन्हें संविधान संशोधन बिल के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में के बाद गिरफ्तार किया गया था।
जमा मस्जिद पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे उन्होनें कहा कि संविधान से ही देश चलता है। चंद्रशेखर को पुरानी दिल्ली के दरियागंज में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
आजाद के संगठन ने पुलिस की अनुमति के बगैर 20 दिसंबर को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था।
Delhi: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad reads the Preamble of the Constitution, at Jama Masjid. https://t.co/ksSDK3uLKk pic.twitter.com/XF230k0CDB
— ANI (@ANI) January 17, 2020
भीम आर्मी प्रमुख को 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दी थी।
Watch | "Nothing greater than unity of country": Bhim Army chief Chandrashekhar Azad at the Jama Masjid in Delhi.#CitizenshipAmendmentAct #CAAProtests pic.twitter.com/j3ak9aQcwz
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत दी थी। आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे।
Watch live: Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad at Delhi's Jama Masjid to protest against #CitizenshipAmendmentAct. #CAA2019 https://t.co/KJS8ijeqgr
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अदालत ने यह भी कहा था कि सहारनपुर जाने से पहले आजाद जामा मस्जिद समेत दिल्ली में कही भी जाना चाहते हैं, तो पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करेगी। न्यायाधीश ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों में विशेष शर्तों की जरूरत होती है।