पहलू खान मॉब लिंचिंग: क्या पुलिस ने अदालत में मजबूत सबूत पेश नहीं किया?

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मॉब लिंचिंग में पहलू खान की हत्या पर कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया। यह फैसला जस्टिस डॉ. सरिता स्वामी ने सुनाया। अलवर में करीब दो वर्ष पूर्व गो तस्करी के मामले में हुई पहलू खान की हत्या के बाद देश दुनिया मे यह मामला सुर्ख़ियो में रहा।

ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, इस मामले में दो बाल अपचारियों सहित कुल 9 को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से 44 लोगों के बयान करवाए गए। तीन अन्य नाबालिग अपराधियों का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।

पुलिस ने कोर्ट में जो वीडियो पेश किया, उसे कोर्ट ने पुख्ता सबूत नहीं माना। कोर्ट ने विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीम राठी और योगेश को किया बरी किया। वकील हेमचंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी को बरी किया।

अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के जयसिंहपुरा निवासी पहलू खान अपने बेटों और भतीजों के साथ दो गाड़ियों में जयपुर के हटवाड़ा से गायों को लेकर अपने गांव जा रहा था।

रास्ते मे बहरोड़ में भीड़ ने उन्हें रोककर गोतस्करी के शक में मारपीट की जिसमे पहलू खान गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

यह मामला देश-दुनियां में सुर्ख़ियो में रहा। पुलिस ने इस मामले में बहरोड़ निवासी विपिन यादव, कालूराम, दयानंद, रविंद्र कुमार, योगेश कुमार, भीम राठी व दीपक उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। वहीं, दो बाल अपचारी निरुद्ध किए गए। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 44 गवाह कराए गए।