कुलभूषण जाधव को पाकिस्‍तानी कानून के तहत काउंसलर एक्‍सेस उपलब्ध कराएगा!

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पाकिस्‍तान की जेल जासूसी के इल्जाम में कैद कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देने के लिए पाकिस्‍तान सरकार ने सहमति दे दी है। पाकिस्‍तान वियना संधि के मुताबिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्‍तानी कानून के तहत काउंसलर एक्‍सेस उपलब्ध कराएगा। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव प्रकरण में फैसला दिया था।

आईसीजे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान जाधव पर दिए अपने निर्णय पर पुनः विचार करे। आईसीजे ने कहा कि कुलभूषण पर मुकदमे की प्रक्रिया पर फिर से विचार किया जाए।

न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने स्पष्ट तौर पर वियना संधि का उल्लंघन किया है। साथ ही पाकिस्तान ने मानवाधिकार का भी उल्लंघन किया है। आईसीजे ने यह भी कहा कि जाधव को राजनीतिक सहायता दी जानी चाहिए।

आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत जासूसी के जुर्म में जाधव को फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसे भारत ने बेबुनियाद करार दिया है। इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का पाकिस्तानी एजेंसियों ने तीन मार्च 2016 को ईरान से अपहरण कर लिया था जहां वह अपने व्यापार के काम से गए थे।