उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने धर्म परिवर्तन पर नए अध्यादेश के उल्लंघन का हवाला देते हुए एक अंतर-धार्मिक शादी को रोक दिया।
न्यूज़ नेशन पर छपी खबर के अनुसार, लखनऊ के पारा थाना इलाके में बुधवार को एक हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के के साथ हो रही थी।
दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद यह अंतर-धार्मिक शादी हो रही थी। लेकिन इसी दौरान पुलिस वहां पुलिस और अंतर-धार्मिक शादी पर नए कानून की बात कहते हुए इस शादी को रुकवा दिया। इस घटना के बाद से ही मोहल्ले में तनावपूर्ण शांति है।
जानकारी के अनुसार, लखनऊ के पारा थाना इलाके के डूडा कॉलोनी में रहने वाले लड़का-लड़की के घर अगल बगल में ही है। दोनों के परिवार इस शादी से राजी हैं।
यह शादी पहले हिंदू परंपरा के अनुसार हो रही है और फिर मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी होनी थी। लेकिन कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया।
संगठनों की आपत्ति थी कि युवती की बिना धर्म परिवर्तन गैरधर्म में शादी हो रही थी। विवाद बढ़ने पर पुलिस दोनों को थाने ले गई और अंतर-धार्मिक शादी पर नए कानून की जानकारी दी।
इस मामले पर पुलिस ने दलील दी कि शादी को हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अध्यादेश, 2020 के धारा 3 और 8 (खंड दो) के अनुसार रोका गया था।
हाल में आए इस अध्यादेश के तहत शादी के लिए, जबरन, किसी को उकसाकर, धोखे से, लालत देकर, खरीद-फरोख्त या बरगलाकर धर्म परिवर्तन करवाना गैर-कानूनी है।
हालांकि दोनों पक्षों (लड़का-लड़की के परिवार) ने जिलाधिकारी के यहां नए कानून के तहत अर्जी दाखिल करने और फिर उसके बाद शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही।
दूल्हे के आसिफ ने बताया कि दोनों ही परिवार इस शादी के लिए राजी हैं। लेकिन नए कानून के बारे में घर में लोगों को जानकारी नहीं थी।
आसिफ ने बताया कि अब जिलाधिकारी कार्यालय से इस शादी के लिए नए प्रावधानों के तहत अनुमति मांगी गई है और फिर अनुमति के बाद ही आगे की कार्रवाई और शादी की परिक्रिया होगी।
साभार- न्यूज़ नेशन