साध्वी प्रज्ञा ने दिया चुनाव याचिका का जवाब, कही ये बात !

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Sadhvi Pragya Singh Thakur मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार को भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनाव याचिका पर अपना जवाब पेश कर दिया। उनकी ओर से साफ किया गया कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस जवाब पर आपत्ति की गई। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने जवाब व आपत्ति को रिकॉर्ड पर लेकर मामले की सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी।

राजधानी भोपाल निवासी पत्रकार राकेश दीक्षित ने चुनाव याचिका दायर कर भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती दी। आरोप लगाया गया कि साध्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार यह बयान दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद कहकर हिन्दू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की।

चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद तोड़ने पर गर्व है, वह खुद मस्जिद को तोड़ने के लिए गई थीं। भड़काऊ बयानबाजी के चलते लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने भी साध्वी पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया था।

आरोपों के समर्थन में साध्वी के बयानों की सीडी संलग्न की गई। अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव, राजेन्द्र गुप्ता, दिनेश उपाध्याय, शफीक गौहर ने दलील दी कि चुनाव के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (ए) (बी) के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

प्रज्ञा सिंह की ओर से आपत्ति जताई गई कि उक्त बयानों की रिकॉर्डिंग किसने की यह स्पष्ट नहीं किया गया। यू-ट्यूब पर इन्हें अपलोड करने वाले का प्रमाणपत्र भी नहीं पेश किया गया। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत ग्रहणीय नहीं है। यह आपत्ति कोर्ट ने नकार दी थी। इसके बाद सोमवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से याचिका का जवाब पेश किया गया।