महिला सशक्तीकरण: नारी का सम्मान तो राष्ट्र ऊर्जावान

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भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अपनी सभ्यता की शुरुआत से, भारत ने लैंगिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय आदि के लिए पालन और वकालत की है। वास्तव में, भारतीय समाज ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है।

इसके अलावा, भारतीय इतिहास अपनी महान सामाजिक और सांस्कृतिक नैतिकता दिखाने वाले सबूतों से भरा हुआ है, जहां पुरुष और महिला दोनों बराबरी का का प्रतिनिधित्व करते हैं और पुरुष की महिलाओं पर कोई श्रेष्ठता नहीं।

दूसरी ओर, एक वास्तविकता यह है कि भारत पारंपरिक रूप से एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है जिसमें पुरुषों को पितृ या पति के रूप में उन्हें घरों का प्रभारी और आधिकारिक प्रमुख माना जाता है और बचपन से एक लड़की हमेशा अपने माता-पिता के संरक्षण में होती है। वयस्क के रूप में अपने पति की, और विधवा के रूप में, अपने बेटों, भाइयों या ससुराल वालों की।

सदियों से महिलाओं को जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में असमान उपचार प्राप्त हुआ है। 19 वीं सदी में कई सुधारवादियों ने महिलाओं के खिलाफ अन्याय कि लड़ाई लड़ी।

परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार द्वारा सामाजिक कानून के अधिनियम को देखा जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और महिलाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयास शामिल थे।

भारत ने आजादी के बाद, महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता को विकासात्मक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। भारतीय संविधान ने महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए ठोस रूप दिया।

उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, पंथ और लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 अवसर में समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 19 महिलाओं सहित अपने सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है जो गारंटी देता है की पुरुषों की तरह महिलाओं को भी जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है।

इसके अलावा, कई कानून और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं जिनमें 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, 2001 में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति और 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम आदि शामिल हैं ताकि महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और सशक्त बनाया जा सके।

महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के लगातार मूर्त उदाहरणों ने हमेशा मीडिया की सुर्खियाँ बटोरीं। उदाहरण के लिए निर्भया को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिसे दिसंबर 2012 में पहले भयावह सामूहिक-बलात्कार और फिर
सबसे दर्दनाक मौत को सहना पड़ा था।

इस संदर्भ में सबसे ताजा उदाहरण सितंबर 2020 का हाथरस मामला है जहां 19 वर्षीय एक दलित महिला से भयावह सामूहिक-बलात्कार और फिर उसने दम तोड़ दिया । दोनों घटनाओं ने लोगों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या लड़की के रूप में जन्म लेना अपराध है?तात्कालिक कार्रवाई करने में असमर्थता की वजह से इन मामलों में प्रणाली की कुछ कमजोरियों को आगे लाया,जो अंततः दूसरों के लिए भी निवारक साबित होता है।

अलग-अलग ज़ुल्म, दुर्व्यवहार, शोषण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लिंग के आधार पर भेदभाव साल-दर-साल बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुछ सामान्य रूपों में दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्य स्थल पर उत्पीड़न आदि जैसे कार्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में महिलाओं के अपराधों के 3,78,236 मामले थे। 2018 में 58.2 प्रति लाख की दर से और 2019 में 62.4। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार अकेले 2015 में दहेज पर उत्पीड़न के परिणामस्वरूप हर दिन 20 महिलाओं की मौत हुई।

2019 की रिपोर्ट में हर दिन 88 बलात्कार के मामलों को दिखाया गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा लगभग हर दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आते हैं।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम से अब तक,महिलाओं ने हमेशा एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में समान रूप से योगदान दिया है। इतिहास में हर समय महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। उदाहरण के लिए, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, ऐनी बेसेंट और विजया लक्ष्मी पंडित आदि।

इस तथ्य के बावजूद कि देश में महिलाओं के खिलाफ असमानता इतनी भयावह है, कई क्षेत्रों, जिन्हें केवल पुरुष का करियर माना जाता था, में महिलाओं की उमंग के कई उदाहरण हैं। यह कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं।

महिलाएं कुछ उच्च पदों पर भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अपनी उपस्थिति दिखाती हैं और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में हर 4 पुरुष पत्रकारों पर 1 महिला है।

महिलाओं ने घरेलू काम से ले कर समुदाय के समुदाय का प्रतिनिधित्व की है और पंचायती राज संस्था की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, स्थानीय ग्राम पंचायतों में महिलाओं की संख्या 1.3 मिलियन है। इसके अलावा, भारत में महिलाएं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

यदि महिलाएं ऐसे पुरुष-प्रधान समाज के बावजूद चमत्कार कर सकती हैं, तो वे निश्चित रूप से अधिक योगदान देंगी यदि उनके साथ सच्चे अर्थों में समान व्यवहार किया जाए।

महिलाओं ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में राष्ट्र को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने वाले पुरुषों की तुलना में समान रूप से या उससे भी अधिक पेशेवर और कुशलता से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यदि महिलाएं ऐसे पुरुष प्रधान समाज के चुनौतियों के बावजूद चमत्कार कर सकती हैं, तो वे निश्चित रूप से अधिक योगदान देंगी यदि उनके साथ सच्चे अर्थों में समान व्यवहार किया जाए।

हमेशा इस बात पर बहस होती रही है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध कानून पर्याप्त हैं या महिलाएं गहरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पीड़ित हैं जहां पुरुषों को सभी निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है की एक बेहतर समाज प्रदान करने के लिए सुधारों को लाने के लिए सभ्य समाज और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका क्या हो जहाँ महिलाओं को प्रोत्साहित, समर्थित और सम्मानित महसूस होता है?नीतियों और रणनीतियों के आधार पर नागरिक समाज की कुछ सामान्य जिम्मेदारियां होनी चाहिए।

महिलाओं की विषम स्थिति स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों या कानूनों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि गहरी जड़ें रखने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था और उचित शिक्षा की कमी आदि के कारण से है।

आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई नीतियां और उपाय अपनाए गए हैं। इन सबके बावजूद महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है।

यह तथ्य सिद्ध होता है कि किसी देश के पूर्ण विकास के लिए सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की अधिकतम भागीदारी की आवश्यकता होती है। जब कोई देश अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़ देता है तो वह अच्छी प्रगति नहीं कर सकता है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि “जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, दुनिया के कल्याण का कोई मौका नहीं होगा।

एक पक्षी के लिए एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है”।यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मिथ, और लिंग की श्रेष्ठता की गलत धारणा से बाहर आने का समय है और खुशहाल और अधिक सामंजस्यपूर्ण व्यक्तिगत परिवार और सामाजिक जीवन के लिए हाथ मिलाने और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक योगदान देने का समय है।

लेखक: प्रोफेसर आसिफ रमीज़ दाउदी

(इस लेख के लेखक एक विद्वान और किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय, जेद्दा में प्रोफेसर हैं।)