हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को आज जोधपुर की अदालत से राहत मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला ने आज सरकार की दोनों अर्जी खारिज कर दी।
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत दोनों अर्जियों पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वहीं सलमान ने भी अभियोजन अधिकारी के खिलाफ पेश अर्जी वापस ले ली।
पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, सलमान खान द्वारा खुद की रिवाल्वर के लाइसेंस के गुम होने सम्बन्धी तथ्य में कथित रूप से झूठे बयान देने पर सरकार द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र का मामला।
पेशी के दौरान सलमान द्वारा कथित रूप से गलत तथ्यों के आधार पर हाजरी माफी देने पर सरकार द्वारा पेश अर्जी का मामला।
सलमान ने यह अर्जी ली वापस। शिकार मामले के अभियोजन अधिकारी के खिलाफ कथित झूठी गवाही देने पर सलमान खान द्वारा पेश की गई थी अर्ज़ी। आज वापस ले ली।
पिछले 20 वर्षों से सलमान खान के खिलाफ काले हिरणों के शिकार मामला पीछा नहीं छोड़ रहा था लेकिन आज सलमान के लिए बड़ी राहत की खबर आई है।
2006 में सरकार ने सलमान खान के खिलाफ न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक अर्जी दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि सलमान खान ने अपने हथियार के लाइसेंस के संबंध में झूठा शपथ पत्र पेश किया है लिहाजा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
इसी प्रकार कुछ वर्ष पहले सलमान खान द्वारा कोर्ट में अनुपस्थिति रहने के दौरान हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र में खुद के कान में दर्द होने का हवाला देते हुए कोर्ट से हाजरी माफी का निवेदन किया, लेकिन उसी दौरान मीडिया में सलमान खान द्वारा फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग करने के फोटो छपे थे।
इस आधार पर अभियोजन अधिकारी ने सलमान खान के खिलाफ फिर सीआरपीसी धारा 340 के अंतर्गत एक अर्जी दायर कर सलमान द्वारा झूठ के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र देने का आरोप लगाया।इस प्रकार सलमान के खिलाफ दो अर्जियां सरकार द्वारा पेश की गई थी।