अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए अर्नब गोस्वामी को मिला तीन सप्ताह का समय!

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सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है।

 

नई सर्वोच्च पर छपी खबर के अनुसार, न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है।

 

इसके अलावा कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि अर्णब गोस्वामी ने उनके खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

 

 

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्णब गोस्वामी की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया।

 

गौरतलब है कि मुंबई के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर टीवी डिबेट के दौरान अर्णब गोस्वामी ने कथित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद जब अर्णब अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे तब दो लोगों ने उनपर हमला किया।

 

अर्णब ने इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज कराया। उधर टीवी डिबेट के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने देश के विभिन्न स्थानोंं पर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

 

इस मामले में महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने अर्णब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई हैं।