भीख मांगने अपराध की श्रेणी में रखने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्यों को नोटिस जारी किया!

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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र और कुछ राज्यों से जवाब मांगा है जिसमें भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में रखने वाले प्रविधानों को निरस्त किए जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, याचिका में कहा गया कि इन प्रविधानों के चलते लोगों के पास भीख मांगकर अपराध करने या भूखा मरने का ‘अनुचित विकल्प’ ही बचेगा।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आरएस रेड्डी की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र के साथ-साथ महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और बिहार से याचिका पर जवाब मांगा है।

याचिका में दावा किया गया है कि भीख मांगने को अपराध बनाने संबंधी धाराएं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। पीठ ने मेरठ निवासी विशाल पाठक द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जारी किए गए नोटिसों पर छह सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है।

अधिवक्ता एचके चतुर्वेदी के माध्यम से दाखिल याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के अगस्त 2018 के उस फैसले का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया था राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगना अब अपराध नहीं होगा।

इसमें कहा गया है कि बंबई भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959 के प्रविधान, जिनमें भीख मांगने को एक अपराध के रूप में माना गया है, संवैधानिक रूप से नहीं टिक सकते है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 2011 की जनगणना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 है। पिछली जनगणना के बाद से यह संख्या बढ़ी है।