SC ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश दिया, मुस्लिमों के प्रवेश पर लगी रोक हटाई

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया है, उसे संरक्षित करने की जरूरत है, लेकिन मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अप्रैल के आदेश के खिलाफ प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत, जो इस सप्ताह के अंत में मामले को आगे की सुनवाई के लिए ले जाने की संभावना है, ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग को संरक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन मुसलमानों के मस्जिद में नमाज अदा करने पर प्रतिबंध सही नहीं है।

हालाँकि, इसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक याचिका पर विचार नहीं किया, जिसे कोर्ट कमिश्नर की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि निचली अदालत ‘वुज़ुखाना’ को सील करने का आदेश देने में सही नहीं थी – प्रार्थना करने से पहले हाथ, पैर और चेहरा धोने की जगह – जहां ‘शिवलिंग’ कथित तौर पर पाया गया है।

पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यथास्थिति को बदल दिया गया है और प्राचीन काल से वुजुखाना का उपयोग किया जाता रहा है।

अहमदी ने यह कहते हुए वुजुखाना के इस्तेमाल की इजाजत मांगी कि नमाज से पहले इसका इस्तेमाल जरूरी है।

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि कहा कि अगर कोई वुज़ू के दौरान ‘शिवलिंग’ पर अपना पैर रखता है, तो यह कानून और व्यवस्था को बिगाड़ देगा, और शीर्ष अदालत से क्षेत्र को सील करने का आग्रह किया।

शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद इलाके को सील करने का आदेश दिया।