उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई की।
अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दो मई को दर्ज हुई नई एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। यह एफआईआर 14-15 अप्रैल को दिखाए गए एक शो टेलिकास्ट के संबंध में दर्ज की गई है।
गोस्वामी की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उपस्थित हुए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रदान की गई सुरक्षा की अवधि 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। मामले पर अदालत ने अपने आदेश को सुरक्षत रख लिया है।
इससे पहले 24 अप्रैल को सृहुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता पत्रकार अरनब गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का आदेश दिया था।