भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पांच मामलों पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
अदालत उनकी जमानत याचिका पर 20 जुलाई को विचार करेगी।
इससे पहले जुबैर ने यूपी के कई जिलों में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील करने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता, एक तथ्य जांचकर्ता और पत्रकार, कई प्राथमिकी का सामना कर रहे हैं और उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।