SC ने जहांगीरपुरी में अगले आदेश तक डिमोलीशन अभियान पर रोक लगाई!

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा किए गए विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि बुधवार को एनडीएमसी मेयर को शीर्ष अदालत के आदेश के बारे में सूचित किए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस के बारे में गंभीरता से विचार किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि वह इस मामले को बाद में उठाएगी।

शीर्ष अदालत ने जहांगीरपुरी में किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने देश के अन्य हिस्सों – गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विध्वंस के खिलाफ एक और याचिका दायर की है।

जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान के खिलाफ मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि एनडीएमसी के मेयर ने मीडिया से कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश का सुबह 11 बजे पालन किया जाएगा, लेकिन विध्वंस अभियान जारी रहा।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पूरे देश में विध्वंस को रोक नहीं सकती है, जब एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अदालत को अगले आदेश तक विध्वंस पर रोक लगानी चाहिए।

जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण पूरे भारत में एक गंभीर समस्या है लेकिन मुस्लिम समुदाय को अतिक्रमण से जोड़ना सही नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं और जब जुलूस निकाले जाते हैं और मारपीट होती है तो एक ही समुदाय के घरों में बुलडोजर चला जाता है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहांगीरपुरी में फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान 19 जनवरी से शुरू हुआ था, फरवरी, मार्च में किया गया था और 19 अप्रैल को अभियान की पांचवीं तारीख थी.

मेहता ने कहा कि जब नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है तो वह रिकॉर्ड पर ला सकते हैं, और अवैध संरचनाओं को भी नोटिस दिया गया था।

उन्होंने कहा कि लोगों ने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और इसने विध्वंस का आदेश दिया था।

मेहता ने कहा कि विध्वंस से प्रभावित लोगों ने अदालत का रुख नहीं किया है, बल्कि एक संगठन ने इसकी जगह ले ली है।

मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं से नोटिस पर हलफनामा चाहता है, और जवाबी हलफनामे और तब तक यथास्थिति आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

दवे द्वारा अपने सामने मामले का उल्लेख किए जाने के बाद बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।