शिक्षा विभाग ने तेलंगाना के निजी और कॉरपोरेट स्कूलों को एक अधिसूचना पत्र में प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे फीस का भुगतान न करने, नई वर्दी या किताबों की कमी पर छात्रों को मना न करें। इसके अलावा, छात्रों को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय में प्रातःकालीन सभा, खेलकूद एवं सामूहिक गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूली छात्रों को COVID-19 बीमारी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
तेलंगाना राज्य सरकार ने स्कूलों के प्रबंधन को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी 2021-22 के लिए फीस में वृद्धि नहीं करने का भी निर्देश दिया है।
सरकार ने आगे उल्लेख किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रबंधन को यह देखना चाहिए कि छात्र आपस में अपना सामान साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा, स्कूल प्रबंधन को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में छात्रों को रेफर करना चाहिए, यदि उन्हें बुखार, खांसी, सर्दी आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार अधिसूचना पत्र राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रबंधन को भेज दिया गया है।