शिवसेना विवाद: अभी आगे मत बढ़ो, SC ने महा विधानसभा अध्यक्ष से कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कपिल सिब्बल के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों पर ध्यान दिया कि उद्धव गुट की कई याचिकाओं को सोमवार को सूचीबद्ध किया जाना था।

सिब्बल ने कहा कि अदालत ने कहा था कि याचिकाओं को 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं कि जब तक यहां मामला तय नहीं हो जाता, तब तक कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।

श्री (तुषार) मेहता (सॉलिसिटर जनरल जो राज्यपाल की ओर से पेश हो रहे थे), आप कृपया विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करें कि कोई सुनवाई न करें। देखते हैं, हम मामले की सुनवाई करेंगे, पीठ ने कहा।

ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने 3 जुलाई और 4 जुलाई को हुई विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है जिसमें सदन का एक नया अध्यक्ष चुना गया था और बाद में फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही जिसमें शिंदे के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत साबित किया था।

शीर्ष अदालत ने 27 जून को राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था और राज्य सरकार और अन्य से उनकी अयोग्यता की मांग वाले नोटिस की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा था।