इस देश में फर्जी खबर के खिलाफ़ कानून पास, होगी सजा!

   

सिंगापुर ने जाली ख़बरों के प्रकाशन को जुर्म क़रार दे दिया और सरकार को इस प्रकार की सामग्री ब्लाक करने और हटाने के निर्देश देने की अनुमति दे दी है।

पार्स टुडे डॉट कॉम के अनुसार, सिंगापूर के समाचार पत्र दा स्ट्रीट टाइम्ज़ की रिपोर्ट के अनुसार आन लाइन झूठी सूचनाएं फैलाने और लोगों में भ्रांतियां पैदा करने के विरुद्ध बिल 9 के मुक़ाबले में 72 वोटों से पास कर लिया गया।

यह क़ानून इस प्रकार के झूठ की रोकथाम करेगा जो सिंगापूर के लिए सहीं नहीं होगा या चुनाव को प्रभावित कर सकता हो और सर्विस देने वालों को इस प्रकार की सामग्री हटाना पड़ेगा या सरकार इसे ब्लाक कर सकेगी।

क़ानून के अनुसार झूठी सामग्री प्रकाशित करने वालों को 10 साल से अधिक क़ैद की सज़ा और भारी जुर्माना हो सकता है।

संसद में इस बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि सरकारी मंत्रालयों को इस बात का निर्धारण करने के लिए ग़ैर सामान्य अधिकार मिल जाएंगे कि कौन सी ख़बर झूठी है और कौन सी जनता के हित में है।