मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने तेलंगाना विधायक को छह माह कैद की सजा सुनाई

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एक विशेष अदालत ने बुधवार को तेलंगाना के विधायक और संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री दानम नागेंद्र को मारपीट के एक मामले में छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।

सांसदों और विधायकों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने नागेंद्र और उनके ड्राइवर चटनी राजू को 2013 में हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया।

दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (हमला) के तहत दोषी ठहराया गया था। उन पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा


अदालत ने बाद में नागेंद्र और उनके ड्राइवर को एक महीने में अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देकर जमानत दे दी।

मामला 2013 का है जब नागेंद्र तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

सुब्बा राव, जो अपनी कार में यात्रा कर रहे थे, ने ट्रैफिक सिग्नल पर ब्रेक लगाया। इससे राजू नाराज हो गया जो उसकी कार में उसके पीछे से आ रहा था। रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें बंजारा हिल्स थाने में स्थानांतरित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही नागेंद्र थाने पहुंचे। मंत्री के कथित उकसाने पर मंत्री के ड्राइवर ने थाने के अंदर सुब्बा राव पर हमला कर दिया।

सुब्बा राव की शिकायत पर पुलिस ने नागेंद्र और उसके ड्राइवर के खिलाफ धारा 323 और 505 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। उन्हें धारा 506 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया।