लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये फाइन या 6 महीने की जेल

   

केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में साफ कर दिया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा या 6 महीने की जेल भी हो सकती है. केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें साफ लिखा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्यों को कड़े निर्देश हैं कि लॉकडाउन का पालन कराया जाए.

 

कोरोना वायरस के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए देश के 23 राज्यों में लॉकडाउन का एलान किया गया है. दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश में फिलहाल 25 मार्च तक के लिए 16 शहरों में तालाबंदी की घोषणा की गई है. मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को भीड़भाड़ में जाने से रोका जाए जिससे कोरोना वायरस देश में स्टेज -3 में प्रवेश न कर पाए.

 

हालांकि कुछ राज्यों से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनमें लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते नहीं दिख रहे हैं. लोग जरूरत का सामान खरीदने के नाम पर बाहर घूमते नजर आए और अब इस स्थिति से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है.

 

इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त लहजे में कहा है कि जो लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से नियमों और कानूनों का पालन करवाया जाए.

 

पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया और इसमें लिखा कि ”लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं.”

बता दें कि देश में कोरोनो वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 418 हो गई है और सिर्फ महाराष्ट्र में ही कल रात से 22 नए मामले सामने आए हैं. इसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 89 हो गई.