सूडान ने इजरायल का बहिष्कार करने की कानून को रद्द किया!

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सूडानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इजरायल के बहिष्कार पर कानून को रद्द करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है।

न्यायमूर्ति नसर-एडिन अब्दुल बारी ने सोमवार को कहा कि आज इजरायल के बहिष्कार के कानून को खत्म करने वाले एक मसौदे को सॉवरेन काउंसिल और मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक में मंजूरी दी गई।

इससे पहले दिन में, सूडान की संप्रभु परिषद के अध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल-बुरहान ने राजधानी खार्तूम के राष्ट्रपति महल में परिषद और कैबिनेट के लिए एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की।

1958 में लागू किया गया समाप्त कानून, उल्लंघन करने वालों के लिए 10 साल तक के कारावास की सजा के साथ इजरायल के साथ व्यवहार और व्यापार करने से मना करता है।

23 अक्टूबर, 2020 को, सूडान और इजरायल ने आपसी दुश्मनी की समाप्ति की घोषणा की और राजनयिक और व्यापार संबंध स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

इस साल जनवरी में, सूडान ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए अफ्रीकी राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए अमेरिका के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए।