देश का सबसे बड़ा विवाद आज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10.30 बजे अयोध्या केस पर अपना फैसला सुनाया गया जिसमें विवादित जमीन रामलला पक्ष को दे दी गई है।
Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board: Respect the verdict but the judgement is not satisfactory. There should be no demonstration of any kind anywhere on it. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/g956DuJ5sB
— ANI (@ANI) November 9, 2019
हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ की जमीन अलग से देने की बात कही गई है। अयोध्या फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पहला बयान आा है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि अयोध्या विवाद पर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं।
मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या मामले को विरोधाभाषी बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जफरयाब जिलानी, इल्यास, कमाल फारूकी और फजलुर्रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं।
हम वकील राजीव धवन से बात करके आगे का फैसला लेंगे और चुनौती के बारे में सोचेंगे।