बाबरी मस्जिद अयोध्या फैसले के खिलाफ़ सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज़!

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अयोध्या विवाद में नौ नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में हुई।

खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 18 अर्जियों पर सुनवाई कर फैसला सुनाते हुए सभी 18 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद यह तय हो गया है कि राममंदिर अब अयोध्या में ही बनेगा।

पांच न्यायाधीशों वाली नई पीठ का नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने किया। प्रधान न्यायाधीश के अलावा पीठ में न्यायाधीश अशोक भूषण, एस. ए. नजीर, डी. वाई. चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना शामिल थे। न्यायाधीश खन्ना इस पीठ में नए जज होंगे, जिन्होंने रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की जगह ली है।

निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में कहा कि फैसले के एक महीने बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी भूमिका तय नहीं हुई है। कोर्ट इस मामलें में स्पष्ट आदेश दे।