तबलीगी जमात: 200 इंडोनेशियाई नागरिकों को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत

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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 200 इंडोनेशियाई नागरिकों को जमानत दे दी।

 

इनके खिलाफ वीजा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए यहां तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप हैं।

 

पंजाब केसरी पर छपी खबर के अनुसार, इसके अलावा, उन पर धार्मिक गतिविधियों में अवैध रूप से शामिल होने और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप है।

 

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने प्रत्येक विदेशी नागरिक को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर यह राहत दी।

 

आरोपियों की ओर से पेश हुए वकीलों आशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह और फहीम खान ने कहा कि आरोपी अपना जुर्म क ललन बूल करते हुए कम सजा देने का अनुरोध करने वाली अर्जी बृहस्पतिवार को दायर करेंगे।

 

यह अर्जी उन मामलों में दायर की जा सकती है, जिनमें अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है।

 

इसके अलावा, अपराध के कारण समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं होती हो और अपराध किसी महिला या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ नहीं किया गया हो।

 

इन विदेशियों ने मार्च में दक्षिण दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसके बाद अप्रैल में तबलीगी जमात के सैकड़ों सदस्यों के देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।