दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 92 इंडोनेशियाई नागरिकों को जमानत दे दी है।
संजीवनी टुडे पर छपी खबर के अनुसार, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने 92 इंडोनेशियाई नागरिकों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।
साकेत कोर्ट ने आज ही 275 विदेशी नागरिकों को बरी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इन 275 विदेशी नागरिकों को सजा के तौर पर आज दिन भर कोर्ट रूम में खड़ा रहने का आदेश दिया।
इसके अलावा साकेत कोर्ट ने इन विदेशी नागरिकों पर 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साकेत कोर्ट अब तक 974 विदेशी नागरिकों को जमानत दे चुका है।