तेलंगाना HC ने मुख्य सचिव पर लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना

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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव पर रिट याचिकाओं के एक बैच के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव को COVID-19 के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष में राशि जमा करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने सिद्दीपेट जिले में एक सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कुछ लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, पहले राजस्व सचिव को आज तक काउंटर आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया था।


चूंकि यह दायर नहीं किया गया था, अदालत ने मुख्य सचिव पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो अदालत के निर्देश के बावजूद काउंटर दाखिल नहीं करने के लिए राजस्व विभाग भी देख रहे थे।

इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की तारीख 24 जनवरी तय की।