मोबाइल पर रिंग को लेकर ट्राई का नया आदेश जारी, अब सिर्फ़..?

   

दूरसंचार विनियामक ट्राई ने शुक्रवार को फोन कॉल रिंग टाइम को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। ट्राई ने अपने आदेश में कहा है कि मोबाइल के लिए कॉल रिंग टाइम 30 सेकेंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकेंड रहेगी।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, सब्‍सक्राइबर द्वारा कॉल का उत्‍तर नहीं दिया जाता है या उसे रिजेक्‍ट नहीं किया जाता है तो मोबाइल पर इनकमिंग कॉल के लिए घंटी 30 सेकेंड और लैंडलाइन फोन पर घंटी 60 सेकेंड तक बजेगी।

ट्राई ने बेसिक टेलीफोन सर्विस और सेल्‍यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के लिए सेवा के गुणवत्‍ता मापदंड में संशोधन करते हुए कहा कि इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए घंटी बजने का समय, जब तक उपभोक्‍ता द्वारा उत्‍तर न दिया जाए या उसे काटा न जाए, मोबाइल के लिए 30 सेकेंड और लैंडलाइन फोन के लिए 60 सेकेंड होगा।

अभी तक भारत में इनकमिंग कॉल्‍स के लिए घंटी बजने की कोई सीमा तय नहीं थी।

रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित सभी पुराने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर आरोप लगाया था कि आईयूसी की अवैध वसूली के लिए ये कंपनियां फ‍िक्‍स्‍ड लाइन नंबर को गलत तरीके से मोबाइल नंबर के रूप में उपयोग कर रही हैं। जियो ने ट्राई से इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी।