तीन-तलाक़ देने वालों के खिलाफ़ नये कानून के तहत कार्रवाई शुरु!

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपनी पत्नी को कथित तौर पर तीन बार तलाक कह कर संबध विच्छेद करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ नव-अधिनियमित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

साक्षी प्रभा पर छपी खबर के अनुसार, थाना प्रभारी अनिल कपेरवान ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए शमीम अहमद के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि चौक इलाके के निवासी अहमद की सात साल पहले नाजिया परवीन से शादी हुई थी और वह अपने ससुराल वाले से दहेज की मांग कर रहा था।

यहां के एक स्कूल में कार्यरत नाजिया परवीन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया था जिसके बाद उसने राज्य महिला आयोग से संपर्क किया।

पुलिस ने बताया कि अहमद की बहन पर, पत्नी को तलाक देने की खातिरआरोपी पर कथित तौर पर दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज किया गया है।