रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को सुनवाई गई पांच वर्ष की सजा!

   

अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायधीश फखरूदीन की अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ज्ञात रहे कि एक जुलाई 2017 को बौंद कलां पुलिस थाना के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने एक युवक के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था।

पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने दोषी के खिलाफ 22 अगस्त 2017 को चार्जशीट तैयार करके न्यायालय में दी थी।

जिस पर अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायधीश फखरूदीन ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।