यूएई: ऑनलाइन ब्लैकमेल, 50 लाख रुपये जुर्माना और सजा के तौर पर जेल की चेतावनी!

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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने 25 सितंबर को किसी को ऑनलाइन ब्लैकमेल करने या धमकी देने वालों के लिए न्यूनतम 2,50,000 दिरहम (50,39,922 रुपये) का जुर्माना और दो साल की जेल की सजा देने की घोषणा की।

संयुक्त अरब अमीरात के लोक अभियोजन ने ट्विटर का सहारा लिया है और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करने के जुर्माने को स्पष्ट किया है।

लोक अभियोजन ने कहा, “जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को ब्लैकमेल या धमकी देता है कि वह किसी कार्य को करने के लिए आग्रह करे या सूचना प्रौद्योगिकी पर वर्ल्ड वाइड वेब या साधनों का उपयोग करके किसी कार्य को करने से परहेज करे, उसे दो साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाएगी और / या कम से कम Dh250,000 का मौद्रिक जुर्माना और Dh500,000 से अधिक का जुर्माना लगाया।


प्राधिकरण ने कहा कि दंड 10 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास होगा यदि खतरा अपराध करने या सम्मान या स्थिति के लिए अपमानजनक कृत्य करने का खतरा है।