अब मस्जिद सहित सभी इबादतगाह खोले जा सकते हैं!

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पटना जिले में अब दुकानों को खोलने और बंद करने की निर्धारित समय सीमा पर से प्रतिबंध को हटा लिया गया है।

 

डेली न्यूज़ डॉट पर छपी खबर के अनुसार, अब दुकानों को सुबह छह बजे से लेकर दस बजे रात तक खोली जा सकती है। इसके साथ ही काफी दिनों से बंद शॉपिंग मॉल मसलन पीएंडएम मॉल, वन मॉल, सेंट्रल मॉल आदि भी मंगलवार से खुल जायेंगे। साथ ही मंदिर और मस्जिद भी खुल जाएंगे।

 

खास बात यह है कि दस बजे रात से पांच बजे के कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया है। लोग 22 मार्च के पूर्व की तरह ही जीवनयापन कर सकते हैं और इधर-उधर कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है।

 

जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में तमाम पूर्व के प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को बिना शर्त अनुमति प्रदान की गई है।

 

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। लेकिन, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसके बढ़ावा देने की अनुमति दी गयी है।

 

शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसेलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।

 

कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।

 

वहीं, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए 21 सितंबर से संचालन की अनुमति रहेगी।

 

बुधवार से गांधी मैदान भी खुल जायेगा। लेकिन, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की केवल इजाजत दी जायेगी। इस दौरान मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

 

इसके लिए गांधी मैदान में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जायेगी। किसी प्रकार की राजनैतिक और अन्य प्रकार के कार्यक्रम के गांधी मैदान के अंदर होने की इजाजत नहीं दी गई है।

 

सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से रहेगी।

 

विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों और दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी. 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।

 

सिनेमाघर, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर और इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे। लेकिन, ओपन थियेटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति दी गई है।