बलात्कार पीड़िता का यौन शोषण करने के आरोप में यूपी पुलिस के खिलाफ़ मामला दर्ज!

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उत्तर प्रदेश में एक 26 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का यौन शोषण और शोषण करने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल पर मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी सिपाही, जिसे हाल ही में बलिया जिले में स्थानांतरित किया गया था, शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है।

बलात्कार पीड़िता, एक पैरामेडिक, ने 2019 में एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन की आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।


आरोपी कांस्टेबल ने तब उसकी मदद करने के बहाने उससे संपर्क किया, और दिसंबर 2020 में अपने घर में अकेली रहने के दौरान बंदूक की नोक पर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।

पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़िता को पहले एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया था, जिसने छद्म नाम से अपना परिचय दिया था और शादी का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। महिला को उसकी असली पहचान का पता चलने के बाद, उसने एक प्राथमिकी दर्ज कराई और कहा कि वह उसे अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा था।

जांच के दौरान, आरोपी कांस्टेबल ने उससे संपर्क किया और कहा कि वह मदद कर सकता है।

महिला ने दावा किया कि उसने संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन आरोपी कांस्टेबल ने उसे शादी का वादा करके कोई शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए मना लिया। वह तब तक उसके साथ रहने लगी जब तक उसे पता नहीं चला कि कांस्टेबल शादीशुदा है और बरेली में उसका एक बच्चा है।

जब उसने उससे बात की तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

क्षेत्र के सर्कल अधिकारी ने कहा: “हमें एक महिला की लिखित शिकायत मिली है, जो एक बलात्कार पीड़िता है।


उसने कहा कि एक पुलिस कांस्टेबल ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, और हमने अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की है जहां वह वर्तमान में तैनात है।

“आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। अब हम रेप पीड़िता का बयान दर्ज करेंगे और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजेंगे।