यूपी: 2016 मर्डर मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा!

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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2016 की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आदित्य मित्तल का 22 अगस्त 2016 को अपहरण कर लिया गया था, जब वह एक जिम से लौट रहा था, और बाद में मार दिया गया था।

जांच के दौरान, रोहन सिंघल, पवन सिंघल और अर्जुन विज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बाद में, पवन मिस्त्री, मुकेश, गोपाल, रोहन और अनीता सिंघल (पवन सिंघल की माँ) को भी आरोपी बनाया गया। अर्जुन विज को बाद में आरोपी व्यक्तियों की सूची से हटा दिया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह ने रोहन सिंघल, पवन मिस्त्री, गोपाल और मुकेश को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने रोहन सिंघल पर 2.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और बाकी तीनों दोषी व्यक्तियों पर 2.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने पवन सिंघल और उनकी मां अनीता सिंघल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।