वाराणसी: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज!

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वाराणसी जिला न्यायाधीश ने सोमवार को फैसला सुनाया कि मुस्लिम पक्ष के मामले को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामला सुनवाई योग्य है। मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू उपासकों के लिए साल भर की पहुंच की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई थी।

अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की याचिका पर 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे पर आपत्ति जताते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मांगा गया।

जिला अदालत के न्यायाधीश ए के विश्वेश्वर ने फैसला सुनाया कि हिंदू उपासकों द्वारा मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम या वक्फ अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।