राज्यपाल के अंतिम आदेश तक वीसी बने रहेंगे: केरल उच्च न्यायालय

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केरल में नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) के इस्तीफे पर विवाद के बीच, जहां सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आमने-सामने हैं, उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि वीसी जारी रहेंगे।

जब तक राज्यपाल (जो कुलाधिपति भी हैं) अंतिम आदेश जारी नहीं करते।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा, “याचिकाकर्ता कानून और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में अपने पदों पर बने रहने के पात्र होंगे।”

इससे पहले राज्यपाल ने राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का आदेश दिया था।

राज्यपाल के इस आदेश से वाम मोर्चे की सरकार को झटका लगा है।

सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि कुलपतियों को इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्यपाल को राज्य में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह का सामना करना पड़ेगा।राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कुलपति हाईकोर्ट चले गए थे।