YES बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर, दो अन्य को मिली जमानत

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मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और अवनाथ समूह के गौतम थापर और अवंता समूह के बी. हरिहरन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने उन्हें जमानत दे दी।

थापर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और हरिहरन की ओर से संदीप कपूर पेश हुए।


यह मामला यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर द्वारा 378 करोड़ रुपये की कीमत पर नई दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित संपत्ति का अधिग्रहण करके 307 करोड़ रुपये की अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित है। कथित तौर पर घोषित मूल्य 685 करोड़ रुपये है।