पोस्टर मामला- योगी सरकार ने ‘रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रापर्टी’ अध्यादेश को दी मंजूरी

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यूपी में दंगाइयों के पोस्टर लगाने को लेकर घिरी यूपी सरकार ने उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी दी है। लखनऊ में उपद्रवियों के पोस्टर लगाने के फैसले पर हाई कोर्ट से रोक लगने और इसपर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ना मिलने पर योगी सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश-2020 को मंजूरी दी है।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक ऐंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश-2020 पारित किया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका क्रिमिनल संख्या 77/2007 संलग्न रिट याचिका क्रिमिनल संख्या 73/2007 में विशेष रूप से देश में राजनीतिक जुलूसों, अवैध प्रदर्शन, हड़ताल तथा बंद के दौरान उपद्रवियों द्वारा पहुंचाये गये नुकसान की भरपाई के लिये दावा अधिकरण की स्थापना के निर्देश जारी किये थे। उसी सम्बन्ध में आज यह अध्यादेश मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया है।